क्रिश्चियन स्कूल के लिए मिली लीज की जमीन का व्यावसायिक उपयोग के मामले में हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जबलपुर से पूछा है कि लीज रेंट का 50 प्रतिशत राशि जमा कराए बिना आरोपमनीष एस गिडियन को जमानत कैसे दे दी।
जबलपुर. हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचारनिवारण अधिनियम, जबलपुर से पूछा है कि लीज रेंट का 50 प्रतिशत राशि जमा कराए बिना आरोपित मनीष एस गिडियन को जमानत कैसे दे दी। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने इस मामले में विशेष न्यायाधीश को स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

मैथोडिस्ट चर्च की नौदरा ब्रिज क्रिश्चियन स्कूल के लिए मिली लीज की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने के मामले में आरोपित बनाए गए मैथोडिस्ट चर्च के कार्यपालिक सचिव मनीष एस गिडियन को हाई कोर्ट ने 15 मई को सशर्त जमानत दी थी।

हाई कोर्ट ने मनीष गिडियन को बकाया लीज रेंट सात करोड़ 62 लाख का 50 प्रतिशत यानि तीन करोड़ 81 लाख जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा कोर्ट की अनुमति बिना विदेश नहीं जाने सहित अन्य शर्तों के तहत जमानत का लाभ दिया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने 10 मई, 2022 को इस मामले में प्रकरण दर्ज किया था।
मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि
मनीष एस गिडियन की अर्जी को मंजूर करते हुए रिहा करने का निर्देश दिया याचिकाकर्ता को पट्टा किराया का 50% भुगतान करना होगा। कोर्ट को बताया गया कि लीज रेंट का 50 फीसदी जमा नहीं किया गया है
आरोपित ने अभी तक लीज रेंट का 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराया है। इसके बावजूद विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जबलपुर ने उसे जमानत पर छोड़ दिया है।
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