परिवहन और राजस्व मंत्री  गोविंदसिंह राजपूत के खिलाफ FIR

मध्य प्रदेश राजनीति

सागर। मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राहतगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सुरखी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए गोविंद सिंह राजपूत का एक वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि केस दर्ज होने के बाद मंत्री इसे आचार संहिता से पहले का मामला बताते हुए कांग्रेस पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ सागर जिले के राहतगढ़ थाने में चुनाव आयोग के निर्देश पर केस दर्ज किया गया है। एक वीडियो वायरल होने के बाद गोविंद सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

वीडियों में साफ देख सकते हैं कि गोविंद सिंह जनता से विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपये देने की घोषणा करते नजर आ रहे हैं। सागर जिले के सुरखी से गोविंद सिंह राजपूत भाजपा प्रत्याशी हैं।

सागर जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला चुनाव अधिकारी सागर को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिटर्निंग अधिकारी एवं वीवीटी के माध्यम से जांच कराई गई।

वीडियो की जांच के बाद केस दर्ज

वायरल वीडियो की जांच करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 अक्टूबर 2023 को पुलिस थाना राहतगढ़ में उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत की गई थी। इस प्रतिवेदन के आधार पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होना पाया गया है, जिस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम – 1951 की धारा 123 एवं IPC की धारा- 188 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है।

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